बदायूँ । जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजनान्तर्गत अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के मध्य, नियमिति वितरण हेतु माह जनवरी 2022 में खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एंव रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुये, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 17-01-2022 तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 15-01-2022 के साथ-साथ दिनांक 17-01-2022 को भी उपलब्ध रहेगी। दिनांक 17-01-2022 तक कार्डधारकां को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेगें।

जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय एंव पी0एच0एच0 कार्डधारक जिनके द्वारा माह जनवरी 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न एंव साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एंव रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि वह अपने उचितदर विक्रेता से दिनांक 17-01-2022 तक प्रत्येक अन्त्योदय राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलोग्राम गेहॅू एंव 15 चावल), पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (03 किलोग्राम गेहॅू व 02 किलोग्राम चावल) के साथ दोनो योजनाओं (अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी) के राशनकार्ड पर प्रति राशनकार्ड 01 किलोग्राम चना, 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक एंव 01 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल निःशुल्क प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

 

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