03 मार्च 2022

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मण्डी समिति स्थित ईवीएम स्ट्रांगरूम का किया मुआयना।

कासगंजः जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने आज अमांपुर रोड स्थित मंडी समिति में बनाए गए ईवीएम वीवीपैट स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

ज्ञातव्य हो कि विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में हुए मतदान के बाद चारों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम- वीवीपैट मशीन मंडी समिति स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। 10 मार्च को जिले में मतगणना होनी है। तब तक स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान पैरामीलिट्री जवानों ने संभाल रखी है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्र में 20 फरवरी को मतदान के बाद ईवीएम वीवीपैट को मंडी परिसर मे बने स्ट्रांग रूम में रखा गया हैं। स्टांग रूम की चक्रवार सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों पुलिस निरिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ईवीएम की सुरक्षा को प्रत्येक स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी से आच्छादित किया गया है। स्ट्रांग रूम परिसर सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों के ठहरने के स्थान पर सफाई पेयजल विद्युत एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को किया जाए।

जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कक्ष में जाकर चारों विधानसभा क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किये। सभी कैमरे क्रियाशील रखने के निर्देश दिए साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुरूप समस्त सुरक्षा संबंधी व्यवथायें बनाये रखने को भी संबंधितों से कहा।

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मतगणना हेतु लगाये गये कार्मिको का प्रशिक्षण 5 व 9 मार्च को

विकास भवन प्रांगण में स्थित विवेकानन्द सभागार में होगा।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित दो फोटो के साथ उपस्थिति अनिवार्य।

कासगंज: मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी कार्मिक प्रशिक्षण तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल एवं व्यवस्थित ढंग से मतगणना कराये जाने हेतु लगायें गयें मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माइक्रो आर्ब्जवर तथा अतिरिक्त मतगणना कार्मिको का प्रथम प्रशिक्षण 05 व द्वितीय प्रशिक्षण 09 मार्च 2022 को विकास भवन प्रांगण में स्थित स्वामी विवेकानन्द सभागार में दिया जायेगा।

05 मार्च को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक पार्टी संख्या 01 से 20 तक को तथा दूसरी पाली में 12 बजे से 2ः30 बजे पार्टी संख्या 21 से 40 तक को तथा तीसरी पाली में पार्टी संख्या 41 से 57 तक को 3 बजे से 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मतपत्रांे की गणना हेतु लगाये गये कार्मिको को उनकी कोडिंग के अनुरूप 1 से 100 तक को पहली पाली में, 101 से 200 तक को दूसरी पाली में तथा 201 से अंत तक को तीसरी पाली में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

कार्मिकों को प्रशिक्षण में उपस्थित होना तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित दो फोटो साथ लाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

 

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जनपद में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी

मतगणना स्थल पर कोई व्यक्ति बिना प्रवेश-पत्र के नहीं करेगा प्रवेश

कासगंजः विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना निर्गत करते हुए दिनांक 08 जनवरी 2022 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध लागू किये गये है। जिसके क्रम में जनपद कासगंज की तीनों विधान सभा (100-कासगंज 101-अमांपुर 102-पटियाली) में मतदान के उपरान्त दिनांक 10.03.2022 को मतगणना होना प्रस्तावित है तथा कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी को द्वष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना हेतु जिला मज़िस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा जनपद कासगंज में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये हैं।

जिसके अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और ना ही एक साथ चलेंगे, कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधिक करेंगा किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने पर जाने से नहीं रोकेगा, कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर पम्पलैट पर्चे सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेंगा जिससे वर्गविशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो, बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जायेगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह इस अवधि के अन्दर अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईट के टुकडे़ सोडावाटर की बोतले तथा ऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण मे दृष्टिकोण से किया जा सकता है ऐसे ध्येक के लिए प्रयोग एवं एकत्र नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी प्रकार की राजनैतिक जातीय धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाडने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगायेगा तथा न ही सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगें जिससे किसी धर्म मजहब सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

उक्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन अधोहस्ताक्षरी /अपर जिला मजिस्ट्रेट/संबंधित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नही करेगा, कोई भी व्यक्ति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा, कोई भी व्यक्ति जनपद कासगंज की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार का शस्त्र जैसे बन्दूक, रायफल, पिस्टल रिवाल्वंर, भाला, चाकू, लाठी,डण्डा तथा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा।यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नही होगा। वृद्ध व्यक्तियों के लिए सहारे की लाठी/सिख समुदाय के व्यक्तियों के लिए कृपाण लेकर चलने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

सोशल मीडिया (फेस बुक व्हाटसअप या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलायी जायेगी, किसी भी ग्रुप में सम्बन्धित ग्रुप एडमिन द्वारा उनके ग्रुप में कोई भी झूठी/भ्रामक सूचना अफवाह अथवा ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होने से रोका जायेगा जिससे की जन सामान्य भ्रमित हो तथा लोक शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि कोई सदस्य इस प्रकार का संदेश/वीडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन इसकी सूचना देगा, सभी राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक खेल सम्बन्धी आयोजन किसी प्रकार की प्रदर्शनी रैलियॉ जुलूस एवं अन्य सभी कार्यक्रम जिसमें पॉच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे है बिना अनुमति के नहीं किये जायेगें।

  •     कोई व्यक्ति मतगणना स्थल पर बिना प्रवेश-पत्र के प्रवेश नहीं करेगा। उक्त आदेश आगामी 23 मार्च 2022 की d se मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगें जिनका उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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