BUDAUN SHIKHAR
बदायूँ: 19 दिसम्बर।
जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने वसूली का कार्य न करने वाले 09 सहकारी कुर्क अमीनों को नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी। इसके बाद इनके विरुद्ध कार्यवाही कर इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसमें पोस्ट गुलड़िया अंतर्गत ग्राम सिताबनगर के सहकारी कुर्क अमीन परमेंद्र कुमार पुत्र राम कुमार, वजीरगंज अंतर्गत मोहल्ला बनिया के सहकारी कुर्क अमीन सेवेंद्र पाल सिंह पुत्र सोहन पाल सिंह, पोस्ट परवेजनगर अंतर्गत ग्राम सलेमपुर के सहकारी कुर्क अमीन सोमपाल सिंह पुत्र रामफल सिंह, पोस्ट म्याऊं अंतर्गत ग्राम ढक्का के सहकारी कुर्क अमीन विशाल सिंह पुत्र मलखान सिंह, पटियाली सराय निवासी सहकारी कुर्क अमीन परमात्मा सहाय पुत्र महावीर सहाय, पोस्ट भुसाया अंतर्गत ग्राम बालपुर के सहकारी कुर्क अमीन गिरिराज पुत्र जागन सिंह, मौहल्ला पटेल नगर के सहकारी कुर्क अमीन धीरेंद्र कुमार पुत्र अशर्फीलाल, मौहल्ला गढ़िया शाहबाजपुर के सहकारी कुर्क अमीन शिवहरि मथुरिया पुत्र रामचंद्र, पोस्ट पिपरिया अन्तर्गत ग्राम तिगुलापुर के सहकारी कुर्क अमीन भानु प्रताप सिंह पुत्र झंडू सिंह शामिल हैं।
नोटिस में लिखा गया है कि इन लोगों की सहकारिता विभाग में सहकारी देयों की बकाया वसूली हेतु नियुक्ति सहकारी कुर्क अमीन (कमीशन) के पद पर की गई है, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि यह बिगत 2 वर्षों से बकाया वसूली का कार्य नहीं कर रहे हैं और ना ही सरकारी देयों की वसूली में कोई रुचि ले रहे हैं। इन स्थितियों के दृष्टिगत अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्र द्वारा बकाया वसूली न करने वाले सहकारी कुर्क अमीनों के विरोध उत्तर प्रदेश सहकारी संघ निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली 2002 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई कराने का अनुरोध किया गया है। इन लोगों को नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि आप पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर अपना औचित्य पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए कि बकाया वसूली कार्य करने में कोई रुचि नहीं है और न ही कमीशनभोगी अमीन पूर्ण रूप में कार्य करना चाहते हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी इसके लिए यह पूर्ण रूप से स्वंय उत्तरदाई होंगे। नोटिस को अंतिम नोटिस माना जाए।

