बदायूँ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत गैंगस्टर अभि0गण द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण अभियान में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र रन सिंह नि0 ग्राम बैन थाना बिल्सी जनपद बदायूं के आवास विकास कालोनी थाना सिविल लाइन स्थित एक मकान जिसकी कीमत 2,45,83,534/-रु0 (दो करोड पैंतालीस लाख तिरासी हजार पांच सौ चौतीस रु0) है, के जब्तीकरण की कार्रवाई की गयी ।
थाना सिविल लाइन पर दिनांक 19.11.2017 को मु0अ0सं0 1237/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना के उपरांत अभि0गण 1. सर्वेश यादव पुत्र रन सिंह नि0 ग्राम बैन थाना बिल्सी, 2. धीरज यादव पुत्र रामसिंह नि0 ग्राम खैरी थाना बिल्सी, 3. प्रेमसिंह पुत्र शिवराज सिंह नि0 ग्राम सिद्धपुर-चित्रसेन थाना बिल्सी जनपद बदायूं के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । उक्त गैंग का सरगना सर्वेश यादव उपरोक्त गिरोह बनाकर सामूहिक रूप से हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराधों में लिप्त होकर अवैध आर्थिक व भौतिक व तथा दुनियावी लाभ प्राप्त करता है । उक्त अभियोग के क्रम में उक्त अपराधियों के क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 2,45,83,534/-रु0 (दो करोड पैंतालीस लाख तिरासी हजार पांच सौ चौतीस रु0) है । अवैध सम्पत्ति को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में जब्त करने हेतु मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.02.2021 को आदेश पारित किया गया था जिसके अनुक्रम में तहसीलदार सदर करनवीर सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन सुधाकर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त सर्वेश यादव उपरोक्त की आवास विकास कालोनी थाना सिविल लाइन स्थित एक मकान को नियमानुसार जब्त करने की कार्यवाही की गयी तथा उक्त मकान का ताला सील सर्वे मुहर किया गया । अभि0 सर्वेश यादव की शेष सम्पत्ति जो बिल्सी थाना क्षेत्र में स्थित है, के जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है ।