बदायूँ शिखर
बदायूँ: 04 जुलाई। जिला पूर्ति अधिकारी रामेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि आयुक्त, खा़द्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ने पत्र संख्या 2694/आधार प्रमाणीकरण/2016 दिनांक 02-07-2020 द्वारा माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2020 तक सम्पन्न होने वाले वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। प्रथम चक्र में वितरित कराये जाने वाले नियमित योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण निर्धारित दरों अर्थात गेहॅू रू0 02 प्रति किलोग्राम तथा चावल रू0 03 प्रति किलोग्राम पर ही सुनिश्चित किया जायेगा।
माह जुलाई 2020 से प्रथम चक्र के अन्तर्गत नियमित आवंटन के अन्तर्गत मनरेगा जाॅब कार्डधारको, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों तथा समस्त अत्योदय कार्डधारकों को वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मूल्य अर्थात गेहॅू रू0 02 प्रति किलोग्राम तथा चावल रू0 03 प्रति किलोग्राम की दर से किया जायेगा अर्थात माह जुलाई, 2020 से उक्त कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण बन्द कर दिया गया है।

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