बदायूँ (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किए जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। इस समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनंाक तक की जाएगी। इसमें भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट न जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हों।