जिला सम्वाददाता
बदायूँ । जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के क्रम में समस्त उपजिलाधिकारियों को अवगत कराया है कि अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु माह अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक 1.00 कि०ग्रा० चीनी प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित कराये जाने हेतु प्रधान प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0 सहकारी मिल संघ के पत्र के द्वारा चीनी का मिलवार/जनपदवार आवंटन संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसमें जनपद बदायूँ हेतु 45.221 मैण्टन प्रतिमाह की दर से तीन माहों हेतु कुल 135.663 मै0 टन चीनी आवंटित की गयी है।
तृतीय स्तरीय सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत उचितदर पर खाद्यान्न/चीनी के पहुंचने का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी द्वारा नामित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल (तीनों में से कोई एक) द्वारा किया जायेगा तथा सत्यापन की सूचना पूर्ति निरीक्षक को सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि की अगली तिथि को प्रस्तुत की जायेगी तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा एसडीएम/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
ब्लाक गोदामों से उचितदर विक्रेताओं को चीनी निर्गमन करने अथवा डोर स्टेप डिलीवरी लागू होने की दशा में उचितदर दुकान पर चीनी उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी/गोदाम प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी प्रकार आवंटित चीनी उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में वितरित कराने हेतु सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक उत्तरदायी होगें।
वर्तमान में चीनी के बाजार में प्रचलित थोक मूल्य के आधार पर लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली धनराशि का निर्धारण रू0 18.00 प्रति किलोग्राम तथा भविष्य में चीनी के थोक मूल्य में बढोत्तरी/कमी के आधार पर बाजार दर के अनुसार दर निर्धारण किया जायेगा।