जिला सम्वाददाता
बदायूँ । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 महामारी से उबरने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुट्टढ करने हेतु ‘‘प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’’ (पी0एम0ई0जी0पी0 योजना) एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार येाजना व मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्र्तगत बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों के साथ ही प्रजापति समाज के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ग्रामोद्योगिक इकाईयां लगाने के दृष्टिकोण से उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बदायूँ को लक्ष्य प्राप्त है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवासित आवेदको को विभागीय गाईड-लाइन्स के अनुसार आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना तथा अनुसूचित जाति के आवेदको को वरीयता दी जाएगी। उपरोक्त योजना के अन्र्तगत उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक ऋण आवेदकों से आॅन लाइन आवेदन आमन्त्रित है। प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, योजना में ऋण की अधिकतम सीमा रू0-25.00 लाख एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार येाजना की ऋण सीमा 10.00 लाख हैं।
उक्त योजनाओं में 35 प्रतिशत तक अनुदान(मार्जिनमनी) ऋण पर ब्याज का लाभ देय है आवेदक इस विषयक अपने ऋण आवेदन वेबसाइट पीएमईजीपी ई-पोर्टल ंपर जाकर केवीआईबीएजेन्सी पर एवं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट यूपीकेवीआईबी डाट का डाट इन पर जाकर जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र से आन लाइन आवेदन कर सकते है, आॅनलाइन किये गये ऋण आवेदन पत्र की डाउनलोड उपरान्त प्राप्त स्वहस्ताक्षरित प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मोहल्ला शहवाजपुर, पुरानी चॅुगी, बरेली रोड, बदायॅूं में जमा किया जा सकता है।