बदायूँ । उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा सामान्य को निर्वाचन 2022 में 21 जनवरी 2022 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त साथ नामांकन प्रक्रिया चल रही है तथा नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक 28-01-2022 निर्धारित है।
इसके सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(1) के अंतर्गत द्वितीय परंतुक में यह उपबंधित किया गया है कि रिटर्निग अधिकारी को कोई नाम निर्देशन पत्र ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जायेगा जो लोक अवकाश दिन हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (4) के अंतर्गत ‘लोक अवकाश दिन’ को कोई ऐसे दिन के रूप में परिभाषित किया गया है जो परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश दिन है।
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20-08-2015 के जरिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवारों को बैंको के लिए अवकाश दिनों की घोषणा की है।
उपर्युक्त विधिक वस्तुस्थिति के दृष्टिगत सूचित करते हुए जानकारी दी है कि दिनांक 22-01-2022 (चतुर्थ शनिवार) एवं दिनांक 23-01-2022 (रविवार) को लोक अवकाश दिन होने के कारण कोई भी नाम निर्देशन प्राप्त नहीं किये जायेंगे।