बदायूँ (सू0वि0): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता प्रदान करने हेतु ’’पी0एम0 एफ0एम0ई0- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना‘‘ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही हैः-
- नई इकाई हेतु जनपद हेतु चिन्हित एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) के अन्तर्गत जनपद बदायूँ हेतु अमरूद से बने उत्पाद तथा अन्य से सम्बन्धित उत्पाद का ही नवीन इकाईयों हेतु चयन किया जायेगा।
- व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफ0पी0ओ0 स्वयं सहायता समूहों एवं कोआपरेटिव को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूर्व से असंगठित क्षेत्र में संचालित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन/विस्तारीकरण हेतु उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, एफ0पी0ओ0, स्वयं सहायता समूहों कोआपरेटिव को तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों को लागत का अधिकतम 35 प्रतिषत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। (अधिकतम सब्सिडी 10 लाख प्रति उद्यम)। योजना के विस्तृत दिषा-निर्देष मंत्रालय के वेबसाइट एमओएफपीआई डाॅट एनआईसी डाॅट इन/पीएमएफएमई पर देखे जा सकते हैं अथवा व्यक्तिगत उद्यमी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति जिला उद्यान अधिकारी, बदायूॅं कार्यालय में सम्पर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
