बदायूँ शिखर सम्वाददाता
बदायूँ । अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जा रहा हैं।
पात्र लोग इसके लिए इन संलग्नकों के साथ आवेदन कर सकते हैं जिसमें मृतक के आश्रित की पासपोर्ट साइज फोटो, आर०टी०पी०सी०आर०/एन्टीजन/सी० टी० स्कैन की छायाप्रति (जिससे कोविड- 19 प्रमाणित हुआ), मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मृतक एवं आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, आश्रित के बैंक पासबुक की छायाप्रति, आवेदक हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल अथवा कलेक्ट्रेट बदायूँ में स्थापित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल से सम्पर्क करें । अधिक जानकारी के लिए मो0 7505389289 एवं 05832-266114 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
