बदायूँ (सू0वि0)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने अवगत कराया है, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्फूर्ति योजना के अन्र्तगत कुशल, अनुभवी एवं समूह के विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाओ समितियों, सहकारी समितियों, फारमर प्रोड्यूसर्स आर्गनाईजेशन ट्रस्ट अथवा सझेदारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/संस्थाऐं, पंचायती राज संस्थाऐ प्राईवेट अथवा पब्लिक लि0 कम्पनी, जो कम्पनी एक्ट धारा 465 (1) के अन्र्तगत पंजीकृत हैं से विविध ग्रामोद्योग क्लस्टर इकाईयो की स्थापना हेतु प्रस्ताव अमंत्रित किये जाते हैं।

इस योजना के अन्र्तगत परम्परागत उद्योगों शिल्पियों समूहों में प्रति स्पर्धात्मक विकास परम्परागत उद्योगो शिल्पियों बहुउत्पाद समूहो की स्थापना द्वारा उत्पादों की विपणन क्षमता बढाने की दृष्टि से नियमित कलस्टर हेतु रू0-2.50 करोड़ एवं वृहद क्लस्टर हेतु रू0 05करोड़ तक की ऋण सीमा का प्रविधान है। योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देशो एवं आवदेन पत्र का प्रारूप हिन्दी रूपान्तर) डाउनलोड करने के लिए बोर्ड के वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट यूपीकेवीआईबी डाॅट जीओवी डाॅट इन स्फूर्ति लिंक पर क्लिक करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र समस्त संलग्नक प्रापत्रों के साथ उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बदायॅू में 20 जून 2021 तक जमा कर सकते हैं।  अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

 

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