बदायूँ । जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के संबंध में व विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न करने के संबंध में बैठक आयोजित की।

डीईओ ने राजनीतिक दलों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों से राजनैतिक पार्टियों को अवगत कराना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जनपद में द्वितीय चरण में चुनाव होगा। नाम निर्देशन पत्र अवकाश के दिनों को छोड़कर जमा करना होगा। जिसमे निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने का 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हेतु अन्तिम 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, नाम निर्देशन पत्रों की जांच हेतु 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार, नाम वापसी हेतु अंतिम 31 जनवरी 2022 दिन सोमवार, मतदान का दिनांक 14 फरवरी 2022 (सोमवार) मतगणना का दिनांक 10 मार्च 2022, (बृहस्पतिवार),12 मार्च 2022 दिन शनिवार को जिसके पूर्ण निर्वाचन संपन्न करा लिया जाए।

उन्होंने कहा 15 जनवरी 2022 तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली/बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 2385897 है जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1281273, महिला मतदाताओं की संख्या 1104457 व अन्य मतदाताओं की संख्या 167 है। 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 22147, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 20625, 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 45497 है। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2731 जनपद में मतदाताओं का जेंडर रेशियो 862, जनपद में मतदाताओं को ईपी0 रेशियो 53.76 प्रतिशत है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। पब्लिक रूट, किसी चैराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक/नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन में दो व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी।

डीईओ ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव भी मतदान करना चाहेगा तो अंतिम घंटों में उन्हें मतदान करने की अनुमति रहेगी उन्हें मास्क फेस कवर गिल्प्स सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव तथा क्वॉरेंटाइन व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट की भी सुविधा रहेगी, उसकी फोटोग्राफी भी की जाएगी।

उन्होनें राजनीतिक दलों के समस्त प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला प्रशासन हमेशा आपकी समस्या समाधान के लिए तैयार रहेगा। जनपद में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करेगा तो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार वैश्य सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

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