बदायूँ (सू0वि0)। सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कनौजिया ने अवगत कराया है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उ0 प्र0 शासन द्वारा 09 जून 2021 को सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का शुभारम्भ किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के कामगारों द्वारा उ0 प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट यूपीएसएसबी डाॅट इन पर पंजीकरण शुल्क 60/-(रू0 10/- पंजीकरण शुल्क एवं पांच बर्ष के लिये रू0 10/- प्रतिवर्ष की दर से अंशदान) जमा करना होगा। पंजीकरण को कामगार को अपना आधार कार्ड एवं नाॅमिनी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं एक फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर सीधे आॅनलाइन पंजीकरण एवं जनसेवा केन्द्र अथवा कार्यालय के माध्यम से शत् प्रतिशत पंजीकरण करायें।

पंजीकरण के लिए 45 प्रकार के कर्मकार पात्र होंगे (1) धोबी (2)दर्जी (3) माली (4)मोची (5) नाई (6) बुनकर/कोरी/जुलाहा (7)रिक्शा चालक (8) घरेलू कर्मकार (9)कूड़ा बीनने वाले कर्मकार (10) हाथ ठेला चलाने वाला (11) फुटकर सब्जी/फल फूल विक्रेता (12) चाय/चाट/ठेला लगाने वाले (13) फुटपाथ व्यापारी (14) हमाल/कुली (15) जनरेटर/लाईट उठाने वाले (16) कैटरिंग में कार्य करने वाले (17) फेरी लगाने वाले (18) मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले (19)गैराज कर्मकार (20) परिवहन में लगे कर्मकार  (2)आटों चालक (22) सफाई कामगार (23)ढोल/बाजा बजाने वाले (24) टैन्ट हाउस में काम करने वाले (25) मछुआरा (26) तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले (27) अगरवत्ती(कुटीर उद्योग)बनाने वाले कर्मकार (28) गाड़ीवान (29) घरेलू उद्योग में लगे मजदूर (30) भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले) (31)पशुपालन/मत्स्य पालन/मुर्गी/बत्तख पालन में लगे कर्मकार (32) दूकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर(जो ईपीएफ व ईएसआई से आवर्त न हों) (33) खेतिहर कर्मकार (34) चरवाहा/दूध दूहने वाले (35) नाव चलाने वाला (नाविक) (36) नट-नटनी (37) रसोईया (38) हड्डी बीनने वाले (हड्डबिन्ने) (39) समाचार पत्र बाटने वाले(हाकर) (40) ठेका मजदूर (उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ईएसआई व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर) (41) खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत, रंगाई, कताई, धुलाई आदि) (42)दरी/कम्बल/जरी/जरदोजी/चिकन कार्य (43) मीट शाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले (44)डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक (45) कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्व रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार।

पंजीकृत श्रमिक निम्नलिखित दो योजनाओं का हितलाभ प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे-

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजनाः- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में रू 02 लाख, दोनो हाथों अथवा दोनो पैर अथवा दोनो आंखों की क्षति होने पर 02 लाख, एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर रू-02 लाख, एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति होने पर रू-01 लाख स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर रू-01 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत अधिक/50 प्रतिशत से कम होने पर रू-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाः-इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिजनों को स्टेट ऐजेन्सी काॅम्प्रीहेन्सिव हैल्थ एन्ड इन्टीग्रेटिड सर्विसेज (साचीज) के द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर प्रति परिवार रू0 पांच लाख तक प्रतिवर्श कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी

 

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