बदायूँ शिखर सम्वाददाता
बदायूँ : जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि आयुक्त, महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र सं0 4045/ आ0पू0रा0-कोरोना-विविध निर्देश/2020 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2021 में खाद्यान्न वितरण हेतु अवशेष लाभार्थियों को, खाद्यान्न वितरित कराये जाने हेतु, नियमित खाद्यान्न की वितरण तिथि दिनांक 03.12.2021 एवं 04.12.2021 (02 दिवस) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। उक्त दो दिवसों में, कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अर्न्तगत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे।
उन्होंने जनपद के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के समस्त उचितदर विक्रेताओं को आदेश दिए कि वह दिनांक 03-12-2021 एवं 04-12-2021 (02 दिवस) अपनी-अपनी उचितदर की दुकानें खोलकर माह नवम्बर, 2021 में खाद्यान्न वितरण हेतु अवशेष लाभार्थियों को नियमानुसार आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें तथा इस आशय की सूचना अपनी-अपनी उचितदर की दुकानों के अग्र भाग पर मोटे-मोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
जनपद के ऐसे कार्डधारक जिनके द्वारा किन्हीं कारणोवश माह नवम्बर, 2021 में खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया जा सका है, को सूचित किया जाता है कि वह अपनी उचितदर की दुकान से दिनांक 03-12-2021 एवं 04-12-2021 को नियमानुसार आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।