बदायूँ (सू0वि0)।  जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र की उपायुक्त उद्योग जैस्मिन ने अवगत कराया है कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 लागू किया गया है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापना तथा संचालन को सरलीकृत करने के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों और उससे सम्बन्धित तथा आनुशांगिक मामलों से छूट प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में एमएसएमई के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उद्यमी द्वारा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र, घोषणापत्र एवं यथापेक्षित समस्त प्रपत्रों सहित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बदायूॅ में जमा किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र तथा अन्य विभागों यथा- राजस्व श्रम, प्रदूषण, ऊर्जा एवं अग्नि सुरक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र दाखिल किया जायेगा।

उद्यमी से प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं प्रपत्रों की जाॅच उपरान्त उपायुक्त उद्योग द्वारा संबन्धित विभागों को तत्काल ई-मेल एवं व्हाट्सअप एवं भौतिक रूप से प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् उपायुक्त उद्योग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारी प्राप्त समिति से उक्त अधिनियम के अनुसार 72 घण्टे के अन्दर ये अनुमतियां जारी करने का प्राविधान है। अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पत्रावली की एक-एक प्रति सम्बन्धित विभाग को परिचालन द्वारा तुरन्त इस अपेक्षा के साथ भेजी जायेगी कि वह अगले 48 घण्टे में अपने विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर अपनी सहमति समिति के सदस्य सचिव/उपायुक्त को उपलबध करायेंगे।

अधिक जानकारी के लिए कोविड-19 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बदायू से सम्पर्क कर सकते है।

 

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