बदायॅूं। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1728/आ0पू0रा0-कोरोना-विविध निर्देश/2020 दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा माह जून, 2021 में दिनांक 03-06-2021 से 15-06-2021 के मध्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जून 2021 में 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। अतः उक्तवत प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में माह जून, 2021 में दिनांक 03-06-2021 से 15-06-2021 के मध्य सम्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है:-
क- उठान –
* विपणन शाखा एंव आवश्यक वस्तु निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपों से ब्लाक गोदामों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आवंटन के अनुरूप गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता 31 मई 2021 तक सुनिश्चित की जायेगी।
* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की विक्रेता स्तर पर उपलब्धता (डोर स्टेप डिलीवरी अथवा उचितदर विक्रेता द्वारा स्वंय उठान के माध्यम से, जैसी स्थिति हो) दिनांक 02 जून 2021 तक सुनश्चित करा ली जायेगी। उक्त तिथि तक समस्त उचितदर विक्रेताओं के यहाॅ खाद्यान्न की उपलब्धता / प्रेषण सुनिश्चित कर लिया जाये।
ख- वितरण –
* पी0एम0जी0के0वाई (फेज 3) योजनान्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 03 जून 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15 जून 2021 तक सम्पन्न होगा। राशनकार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 13-06-2021 से 15-06-2021 के मध्य अनुमन्य रहेगी। उक्त अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांें से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम प्रति यूनिट खा़द्यान्न (03 किलोग्राम गेहॅॅू व 02 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
* उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जून 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
* उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की समाप्ति के पश्चात वितरण का आॅफलाईन डाटा सिस्टम इन्टीगेे्रटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर एन0आई0सी0 को उपलबध कराया जायेगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत फीड किया जायेगा।
* भारत सरकार के पत्र संख्या 24-35/2021-पीडी.।।(ई 374544) दिनांक 15-05-2021 के माध्यम से पी0एम0जी0के0ए0वाई (फेज 3) योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का सम्पूर्ण दिवसों में अधिकतम समय तक दुकान खोलकर वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है, ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराया जा सके। अतः उचितदर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 6.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका / परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाईल नम्बर संरक्षित किया जायेगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुये कार्डधारक के उक्त मोबाईल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मोबाईल नम्बर का प्रयोग मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा।
* प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।
* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जून 2021 से द्वितीय चक्र में किया जायेगा जिसके वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगे।
ग- सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन –
* उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक उचितदर दुकान पर आवश्यक वसतुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचितदर दुकानों पर भारी भीड एकट्ठी न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पडे।
* कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचितदर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए।
* उचितदर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाए।
घ-योजना का प्रचार-प्रसार –
* इस तथ्य का, कि प्रथम चक्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों में 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट के आधार पर किया जाना है, का पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचितदर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाये। उचितदर दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाये ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
ड- आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन-
* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत (फेज 3) आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहे ताकि वह निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके।
उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
जिलाधिकारी,
बदायॅूं।