बदायूँ (सू0वि0)।  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सन्तोष कुमार ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शल्य चिकित्सा अनुदान योजनान्तर्गत 0 से 24 वर्ष आयु वर्ग के पोलियोग्रस्त पैरों से दिव्यांग ब्यक्तियों की निःशुल्क शल्य चिकित्सा कराये जाने का प्राविधान है, इस हेतु विभाग द्वारा रू0 10000/-प्रति लाभार्थी अनुदान दिये जाने का प्राविधान है तथा 0 से 05 वर्ष तक की आयु के मूकबधिर दिव्यांग बच्चों को काॅक्लियर इम्प्लाण्ट कराये जाने रू0 6.00 लाख प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता के लिए ज़रूरी है कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 60000/से अधिक न हो। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम 5 वर्ष से प्रदेश का अधिवासी हो। किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आय प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हतु इच्छुक पात्र दिव्यांग व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र इस जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कक्ष सं0-103 में जमा कर सकते है।

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