बदायूँ । उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने अवगत कराया है कि निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में चरण, तृतीय स्तम्भ में निर्दिष्ट दिनांक एवं चतुर्थ स्तम्भ में जनपदों के नाम को अनुसूची के आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 से संबंधित जिलों में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित करती हैं। अनुसूची के चतुर्थ स्तम्भ में निर्दिष्ट 14 फरवरी 2022 को जनपद बदायूँ की कोषागार तथा उप कोषागार भी बन्द रहेंगे।