बदायूँ (सू0वि0)। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु  पुनिया ने अवगत कराया है कि माह मई, जून 2021 में ईद-उल-फितर बुद्ध पूर्णिमा, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती , परशुराम जयन्ती के त्यौहार मनाये जाने है, इस माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। कोरोना वायरस का संक्रमण समस्त भारत वर्ष में भी फैला हुआ है। जो सोशल डिस्टेसिंग एवं गैर फार्मास्युटिकल संक्रमण निवारण एवं नियन्त्रण इन्टरवेंसन है जो संक्रमित लोगों गैर संक्रमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। कोरोना संक्रमण का स्वरूप बदल रहा है तथा प्रभावी ढंग से स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जनपद में  कानून एवं शान्ति / विधि व्यवस्था, सामाजिक समरस्ता बनाये रखने एवं जनसामान्य के लोक स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 सी0 आर0 पी0 सी0 के लागू किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है

अतः ऋतु पूनिया, अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्र0) दं0प्र0सं 0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करती हूँ। सार्वजनिक परिवहन ( रेलवे / बसें / कैब्स ) अपने अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किये जायेगें। बाजार / दुकानों के खुलने का समय एवं दिन कोविड 19 हेतु निर्गत दिशा – निर्देशो के अनुसार खोले जायेंगे।समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , रूह – रूग्णता ( co – Morbidity ) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे , घरों के अन्दर ही रहेंगे सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। कोई भी व्यक्ति प्रश्न पत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस – पास 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन की दुकान साइवर कैफे तथा पी0 सी0 ओ0 आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखेगा। कोई भी परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा।

धार्मिक स्थलों पर कोविड -19 हेतु निर्गत गाइड लाइन्स प्रभावी होगें। दुकान में सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जायेगा जिसका दायित्व सम्बन्धित दुकानदार का होगा। दुकानदार दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सफेद रंग का सर्किल बनवायेगे। दुकानदारों को ग्राहकों तथा स्टाफ को सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। किसी व्यक्ति का मास्क / गमछा / रूमाल / स्कार्फ / दुप्पटा लगे ग्राहकों ही दुकान में प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है। तो उसे बिकी नहीं की जाएगी। उक्त दिशा निर्देशों का पालन कराने का दायित्व सम्बन्धित दुकानदरों का होगा। यदि दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग , मास्क ग्लब्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्तों का पालन नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के साथ – साथ दुकानदार के विरूद्ध द 0 प्र 0 सं 0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं अधिसूचना के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित होगा। त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत मतगणना स्थल / प्रांगण में बिना मास्क प्रत्याशी / एजेन्ट को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। मतगणना स्थल व उसके बाहर विजय जुलस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलस नहीं निकालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरूद्ध भा 0 द 0 वि 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। शासन के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव के मतगणना स्थल पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह इकटठा नहीं होंगे तथा कोविड -19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज / मिठाई आदि की व्यवस्था नहीं की जायेगी। यदि उक्त आदेश का उल्लंघन किसी प्रत्याशी या समर्थक द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वैवाहिक कार्यक्रम शासन की गाइड लाइन्स दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार 50 व्यक्तियों तक को फेस मास्क , सोशल डिस्टेसिंग थर्मल स्केनिग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ शामिल होने की अनुमति होगी। जनपद में हॉट स्पाट्स ( कन्टेनेमेंट जोन ऐरिया ) में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व की भॉति प्रभावी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का उपभोग निषिद्ध होगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक सोशल डिस्टेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर फेसकबर / मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। कोई भी संगठन आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकटठा नहीं होने देगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण मास्क / गमछा / रूमाल / स्कार्फ / दुपट्टा न पहनने पर या थूकने पर शासन से निर्धारित जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।  बैंक / बीमा कम्पनी / निजी प्रतिष्ठानों आदि का दायित्व होगा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग सेनटाइजेशन , थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायें अनुपालन सुनिश्चित न कराने की दशा में सी 0 आर 0 पी 0 सी 0 धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेग। उ 0 प्र 0 महामारी कोविड -19 विनियमावली 2020 में दी गयी व्यवस्था सार एवं मुख्य सचिव की व्यवस्थानुसार लॉक डाउन शायिक लिन कार्य नहीं किये जायेगे । किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति संस्था / संगतन भारतीय दण्ड संहिता ( अधिनियम संख्या 45 सन 1860 ) की धारा 188 के आधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा। समस्त सिनेमा हॉल मॉल , शॉपिंग काम्पलैक्स , जिमनेजियमस , स्पोर्टस , काम्प्लेक्स , स्विमिंग पूल्स मे पाक थियेटर बार एवं ऑडिटोरियम , असेम्बली हॉल्स रेस्टोरेन्ट अन्य पर भी कोविड 19 के प्रतिबन्ध लागू होगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि विरुवा कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र आदि , जो जनहानिकारक हो अपने भवन / प्रतिष्ठान पर एकत्र नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को अभिप्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओ यथा स्वास्थ्य , खाद्य एवं रसद विद्युत आपूर्ति , जलापूर्ति व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति शासकीय / सार्वजनिक सम्पत्ति / भवन / कार्यालय , बाजारों एवं प्रतिष्ठानो शिक्षण संस्थाओ को कोई क्षति नही पहुँचायेगा।  कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी कर रहे अधिकारियों / कर्मचारियों को डराने , धमकाने अपना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं का व्याख्याना नहीं करेगा फेसबुक / सोशल मीडिया पर ससी प्रकार की टिप्पणी या फोटो नहीं डालेगा और न ही किसी प्रकार का मैसेज करेगा।

कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय किसी भी जगह / छत पर ईट / पत्थर अथवा रोडा आदि .इकटठे नहीं करेंगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा । चूंकि यह मामला अत्यन्त आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति पर इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से कराया जाना सम्भव नहीं है अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 01-05-2021 से दिनांक 30-06-2021 तक प्रभावी होगा तथा उक्त आदेश की अवहेलना भा 0 द 0 वि 0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 

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