बदायूँ। सोशल मीडिया की अफवाओं के दृष्टिगत उ॰प्र॰ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा मेमो दिनांकित 03.09.2021 जारी कर स्पष्ट किया है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दिनांक 11.09.2021 को ही आयोजित की जायेगी। जनपद बदायूं में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 11.09.2021 को समय पूर्वान्ह् 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, श्रम अधिनियम, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, वैवाहिक वादों, भरण-पोषण वादों, चकबन्दी वादों, एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित वादों, मोटर वाहन एक्ट वादों, उपभोक्ता फोरम आदि अन्य प्रकार के वादों को पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा तथा बैंक लोन एवं दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण भी अधिकाधिक संख्या में किया जायेगा।
अतः इस सन्दर्भ में जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अपेक्षा है, कि वे काविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अपने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु नियत कराकर निस्तारित करवाने का प्रयास करें तथा ऐसे वाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर निस्तारित करवाने का प्रयास करें। उक्त सभी वादों के निस्तारण हेतु जनसामान्य, वादकारीगण एवं अधिवक्तागण वर्चुअल एवं व्यक्तिगत रूप से, काविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, उपस्थित हो सकते हैं, ताकि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को आप सभी के सहयोग से सफल बनाया जा सके।