बदायूँ । जिलाधिकारी दीपा रंजन ने समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए है कि ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृृहस्थी के लाभार्थियों हेतु माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक (04 माह) अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन निर्गत किया गया है। उक्त आवंटन आदेश एन0आई0सी0 उ0प्र0 की आॅनलाईन रिपोर्ट दिनांक 01-03-2021 के आधार पर निर्गत किया गया है। जिसके अन्र्तगत जनपद बदाय में दिनांक 01-03-2021 को प्रचलित अन्त्योदय यूनिट 138911 के सापेक्ष 416.733 मै0टन गेह एवं 277.822 मै0टन चावल तथा पात्र गृृहस्थी यूनिट 2103940 के सापेक्ष 6311.820 मै0टन गेह एवं 4207.880 मै0टन चावल आवंटित किया गया है।
अतः दिनांक 01-03-2021 को विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद के विभिन्न शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय यूनिटों के आधार पर क्षेत्रवार ब्रेकअप संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार उचितदर विक्रेतावार ब्रेकअप जारी करते हुये निम्नानुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण कराना सुनिश्चित करें:-
वितरण माह-दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृृहस्थी के यूनिटों के लिये अतिरिक्त आवंटन का उठान एवं उचितदर विक्रेताओं का निर्गमन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराया जाये।
आवंटित खाद्यान्न का उठान चरणबद्ध तरीके से कराते हुए प्रथम चरण में माह दिसम्बर, 2021 एवं जनवरी, 2020 हेतु आवंटित खाद्यान्न का उठान कराया जाये एवं तत्पश्चात अन्य माहों हेतु आवंटित खाद्यान्न का उठान कराया जाये। माह दिसम्बर, 2021 हेतु आवंटित खाद्यान्न प्रत्येक दशा में दिनांक 20.12.2021 तक एवं तत्पश्चात माह जनवरी, 2022 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठान दिनांक 31.12.2021 तक भारतीय खाद्य निगम डिपों से ब्लाॅक गोदामों तक भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कराया जाये।
ब्लाक गोदामों पर सीमित भण्डारण क्षमता को दृृष्टिगत रखते हुये ब्लाक गोदामों पर खाद्यान्न की प्राप्ति के साथ-साथ उचितदर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन भी निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही किया जायेगा।
आवंटन का अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृृहस्थी योजना के अन्र्तगत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रति यूनिट 03 कि0ग्रा0 गेह एवं 02 कि0ग्रा0 चावल का वितरण किया जायेगा।
प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जायेगा।
प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न का डाइवर्जन या कालाबाजारी आदि न हो।
