बदायूँ। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 14.11.2021 तक माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभियान के क्रम में माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा जनपद में दिन-प्रतिदिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है।
डॉ0 डी0एस0 फौजदार, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा अवगत कराया गया कि लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक सद्भावना के अधीन आपसी सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा कराना है। इसी के साथ किसी भी सरकारी योजना में लाभ न मिलने पर उसकी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू से पीड़ित कर सकते हैं। विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाआंे का क्रियान्वयन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब तथा श्रमिक बस्तियों में समाज के कमजोर एवं अपवंचित वर्गों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने हेतु विधिक सहायता शिवरों का आयोजन करना। पारिवारिक व अन्य विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाने हेतु परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों का संचालन करना। प्री-लिटिगेशन विवादों के निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन करना। अभियुक्तों को रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से जेल में निरूद्ध बन्दियों को उनके अधिकारों की जानकारी एवं विधिक सहायता प्रदान करना आदि पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं लगातार काम कर रहा है।
तद्नुसार सर्वसम्बन्धित सूचित हों।