बदायूँ (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने आदेश जारी किए हैं कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमन्यता के स्थान पर 100 व्यक्तियों की अनुमन्यता इस प्रकार की जानी है कि बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णताः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी।
इसके अतिरिक्त शेष शर्ते यथावत रहेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
