जिला सम्वाददाता
बदायूँ । जिलाधिकारी दीपा रंजन ने आदेश जारी किए हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 मे मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्गत सीधे कृषकों से धान क्रय करने हेतु शासन द्वारा निर्गत धान क्रय नीति के शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के क्रम में सप्ताह में 04 दिन प्रत्येक सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक किसान से अधिकतम 50 कुन्तल धान की मात्रा क्रय की जाए। शुक्रवार एवं शनिवार के दिन किसान 50 कुन्तल से अधिक धान बेच सकेंगे।