बदायूँ (सू0वि0) । जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने आदेश जारी किए हैं चन्द्रदर्षन के अनुसार चाँद की पहली तिथि दिनांक 10-08-2021 से प्रारम्भ होकर चाॅद की दसवीं तिथि दिनांक 19-08-2021 को मोहर्रम का (मुख्य पर्व) मनाया जायेगा। पर्व पर कानून एवं षान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नवत निर्देष दिये जाते है। उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 1054/2021 सीएक्स-3 दिनांक 19-06-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार कोविड-19 का अनुपालन सुनिष्चित कराये जाने के निर्देष दिये गये। किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/संगठन भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा। माह अगस्त 2021 में पड़ने बाले त्यौहारों यथा मोहर्रम जो विभिन्न तिथियों में आयोजित होंगे को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन कराते हुए सादगी से मनाया जाए। इस त्यौहार पर कोई भी जुलूस, झांकी न निकाली जाए एवं किसी भी दषा में भीड़ एकत्रित न होने पाए।
नगर मजिस्टेªट बदायॅू नगर क्षेत्र में एवं समस्त उप जिला मजिस्टेªट जनपद बदायॅू अपने अपने क्षेत्र में जोनल मजिस्टेट के रूप में रहेगें तथा अपने अपने क्षेत्र में कानून एवं षांन्ति व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे।
1- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु निर्देष निर्गत किये गए हैं जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराया जाए।
2- कोविड-19 में मोहर्रम के मौके पर किसी को भी जुलूस/झाँकी की अनुमति नहीं दी जाए।
3- इसी प्रकार मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस/ताजिया की अनुमति न दी जाए एवं धर्म-गुरूओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 के दिषा-निर्देषों का अनुपालन करें।
4- ऐसे समस्त कार्यक्रमों की पीस कमेटी की मीटिंग कराते हुए सभी सामाजिक एवं धर्म-गुरूओं से व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग लिया जाए।
5- संवेदनषील/साम्प्रदायिक एवं कन्टेनमेन्ट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए।
6- किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए यह सुनिष्चित किया जाए।
7- त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेषन,रेलवे स्टेषन और संवेदनषील स्थान/
धार्मिक स्थल पर यथावष्यक व्यवस्थायें/चैकिंग कराई जाये।
8- सघन जाॅच एवं तलाषी की व्यवस्था के लिए स्वान-दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता एव बंम निरोधक दल की तैनाती सुनिष्चित की जाए।
9- यह भी सुनिष्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो एवं बैरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगा कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए।
10- मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से किया जाए।
11- जन सुविधाएं यथा बिजली, पेयजल एवं साफ-सफाई पर विषेष ध्यान दिया जाए।
12- आकस्मिकता के दृष्टिगत सभी सरकारी अस्पतालों को तैयारी हालत में रखा जाए एवं डाक्टर तथा पैरा-मेडिकल स्टाॅफ की डयूटी राउण्ड द क्लाॅक लगायी जा
13- आसामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने बालों पर विषेष ध्यान दिया जाए।
14- सोषल मीडिया की राउण्ड द क्लाॅक माॅनिटरिंग की जाए एवं कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट संज्ञान में आते ही तत्काल ब्लाॅक करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
15- धारा-144 दं0प्र0सं0 का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाए।
16- सावजनिक स्थानों पर किसी भी दषा में षस्त्रों का प्रदर्षन न हो एवं अवैध षस्त्रों को लेकर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।
17- यह सुनिष्चित किया जाए कि महिलाओं से छेड़खानी आदि की घटनाएं न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुलिस एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए।
18- मजिस्टेªट/पुलिस आफीसर एवं अभिसूचना से सम्बन्धित अधिकारियों को त्यौहार से एक दिन पहले पूर्व की ब्रीफिंग कर उपरोक्त दिषा निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराया जाए।
उक्त त्यौहार के दृष्टिगत सामाजिक साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे एवं सुरक्षा व्यवस्था इस तरह सुनिष्चित की जाए कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए ।

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