BUDAUN SHIKHAR
बदायूँः 19 अप्रैल।

 

रविवार को कलेक्ट्रेट अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी के साथ आम जन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखते हुए कुछ गतिविधियां 20 अप्रैल से सशर्त क्रियाशील होगी। डीएम ने कहा कि भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत 03 मई, 2020 तक लागू रहेगा। भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से संचालित किये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है, जिसका जनपद में अक्षरशः पालन कराये जाने हेतु अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये।
शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद में 20 अप्रैल से स्वास्थ्य (आयुष सहित) सशर्त क्रियाशील रहेंगी। इसके अलावा कृषि और सम्बन्धित गतिविधियां, मत्स्य पालन, पशु पालन, वित्तीय क्षेत्र (बैकिंग) सामाजित क्षेत्र, आंगनबाडियों का संचालन, आॅनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों की अनुमति, सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र, माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग.अनलोडिंग की अनुमति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्य और निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान), निर्माण से सम्बन्धित भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकारध्स्वायत्त संस्थाएं व स्थानीय निकाय खुलेंगे। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन सभी करें। अनावश्यक भीड़-भाड़ कदापि न लगायी जाये। प्रतिष्ठानों/दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हेतु गोले का प्रयोग करें। समस्त बस एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट केवल चिकित्सकीय कारणों/कार्यो को छोड़कर समस्त शैक्षणिक संस्थायें/ट्रेनिंग एवं कोचिग इस्टीटयूट नहीं खुलेंगे। औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों, जिनकी अनुमति हैं, को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे। हास्पिटेलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी, केवल जिनको विशेष अनुमति हो। समस्त टैक्सी,ऑटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा एवं कैब सर्विसेज।
समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, जिमनेजियमस, स्पोर्टस काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, इन्टरटेन्मेंट पार्क थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम असेम्बली हॉल्स एवं अन्य बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, संस्कृति, धार्मिक कार्यकम अन्य समारोह नहीं होंगे। समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे एवं धार्मिक कार्यों से कोई इकट्ठा नहीं होंगे। हॉटस्पॉट क्चिन्हित क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। यदि कहीं भी कोविड़ मामले आते हैं तो ऐसे स्थानों को स्वतः ही हॉट स्पाट तय करते हुए प्रत्येक हॉट स्पाट के लिए मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति की जायेगी । हॉट स्पाट की बैरीकेडिंग की जायेगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा वहाँ पर नहीं की जायेगी। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जहाँ कोविङ – 19 के संक्रमण का एकल प्रकरण हों,वहाँ 1 किलोमीटर का दायरा कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा जहाँ एक से अधिक कोविड -19 के संक्रमण के प्रकरण हों, अर्थात् क्लस्टर हो, वहाँ 03 किलोमीटर का कन्टेनमेंट जोन एवं 02 किलोमीटर का बफर जोन होगा। जिला मजिस्ट्रेट कन्टेनमेंट जोन में गतिविधियों आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम एवं सेनिटाइजेशन टीम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अनुमति नहीं देंगे। 28 दिनों तक कोई संकमण प्राप्त नहीं होने पर हॉट स्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जायेगा। बिना कोविड-19 के नियंत्रण प्रशिक्षण व सुरक्षा उपाय के इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन नहीं होगा। डिस्पेंसरीज केमिस्टस, फार्मेसीज जनऔषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें। चिकित्सा प्रयोगशालाएँ और संग्रह केन्द्र । 5 फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैबस, कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान। पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब वैक्सीन और दवा की विकी और आपूर्ति।
किसानों, कृषि श्रमिकों द्वारा संचालित समस्त कृषि कार्य, एमएसपी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी हुई एजेंसियों, कषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा संचालित। कषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) इनसे सम्बन्धित नरम्मत की दुकाने। फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर उर्वरकों कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण। फसलों की कटाई बुआई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कम्बाइन हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि, उद्यान के उपकरणों का आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर) मत्स्य पालन निम्नलिखित गतिविधियों कियाशील रहेंगी।
पशुपालन निम्नलिखित गतिविधियों कियाशील होंगी। दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दध और दग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसस्करण। वितरण और बिकी , जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी शामिल है। 2 पोल्ट्री फार्म , हैचरी और पशुधन गतिविधियों सहित पशुपालन फार्मों का संचालन। मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु आहार विनिर्माण। गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन वित्तीय क्षेत्रः निम्नलिखित गतिविधियों कियाशील रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित वित्तीय बाजारों और संस्थाओं भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर 2 बैंक शाखाएँ और एटीएम, बैकिग संचालन हेतु आईटी वेन्डर्स, बैंकिग बवततमेचवदकमदजे , एटीएम संचालन और नगदी प्रबन्धक एजेन्सियों बैंक शाखाओं को डीबीटी नकद हस्तान्तरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य घण्टों के अनुसार काम करने की अनुमति। स्थानीय प्रशासन द्वारा बैंक शाखाओं के संचालन के समय पर्याप्त सरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
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