बदायूँ (सू0वि0)।  अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ऋतु पूनिया ने जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

  1. राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की अधिसूचना संख्या- 4544/रा0नि0आ0-3/जि0यो0स0 /55-21/2021 लखनऊ दिनाँक 17 अगस्त, 2021 के क्रम में जनपद के निर्वाचित 51 जिला पंचायत सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए 23 सदस्यांें का निर्वाचन कराया जाना है। जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों के आरक्षण का विवरण निम्नवत् है-

(1)  अनारक्षित वर्ग- 09      (2) अनारक्षित  महिला- 04  (3) अनुसूचित जाति- 03

(4) अनुसूचित जाति महिला-01 (5) अन्य  पिछड़ा वर्ग- 04  (6) अन्य पिछड़ा वर्ग महिला- 02

  1. राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निम्न समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाएगीः-

 

 

 

  1. नाम निर्देशन पत्र दिनाँक 21.08.2021 से दिनाँक 27.08.2021 तक पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय (कलेक्ट्रेट बदायूँ परिसर स्थित जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष से रू0 500/-(अनारक्षित वर्ग) एवं रू0 250/-(आरक्षित वर्ग एवं महिला) प्रति नामांकन पत्र, नकद देकर क्रय किया जा सकता है।
  2. कोई व्यक्ति जो जिले की जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य हो तथा जिला योजना समिति की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो और सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बनना चाहता है तो वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-2 (नाम निर्देशन-पत्र) पर दिनाँक 27.08.2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष,बदायूँ ) के समक्ष स्वंय उपस्थित होकर नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा।
  3. प्रत्याशी एक से अधिक किन्तु अधिकतम तीन सेटों में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए ही नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर समस्त नामांकन पत्र अवैध समझे जाएंगे।
  4. जिला पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली 2008 के नियम-9(3) के अनुसार जिला पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र, जोकि अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र होगा, को संलग्न करना होगा।
  5. नामांकन पत्र के साथ जमानत की कोई धनराशि देय नहीं होगी।
  6. नामांकन पत्र पर 02 प्रस्तावक एवं 02 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, जो जिला योजना समिति की मतदाता सूची में मतदाता हों। उम्मीदवार निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाएगा।
  7. निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। मतदाताओं द्वारा मत स्वंय ही डाले जाएंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  8. मतदाता मतपत्र में जिस उम्मीदवार को चुनना चाहता है उसके नाम के सामने निर्धारित स्थान पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐरोक्रास मुहर लगाएगा। अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ लेगा तथा मुड़े मतपत्र को इस प्रयोजन के लिए रखी मतपेटी में डालेगा, तत्पश्चात् मतदान स्थल को छोड़ेगा।

 

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