जिला सम्वाददाता
बदायूँ । असंगठित क्षेत्र के कर्मकार ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन कराकर भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कर्मकार अपना निःशुल्क पंजीयन जनसुविधा केन्द्र से, किसी भी पोस्ट आफिस से करा सकते हैं या ईश्रम डाट जीओवी डाॅट इन पर बेवसाइट पर जाकर स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 31-12-2021 तक पंजीयन कराने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को एक-एक- हजार रूपये की दो किस्तों में भत्ता दिये जाने की भी घोषणा की है। जनपद बदायूँ में पंजीयन लक्ष्य 1735300 के सापेक्ष अब तक कुल 487548 असंगठित कर्मकारों ने अपना पंजीयन पोर्टल पर करा लिया है।
पंजीयन हेतु पात्रता- असंगठित क्षेत्र के वे कर्मकार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य हो, आयकर दाता न हों तथा ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 से आवर्त न हों, ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
मुख्य लक्षित समूह- किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, शौचालय सहायता योजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह वर्कर्स, समस्त मनरेगा श्रमिक, दुकानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मकार, फुटपाथ व्यापारी, सब्जी फल आदि का ठेला लगाने वाले, रिक्शा, आॅटो रिक्शा व टैम्पो चालक आदि , किसी भी प्रकार की मजदूरी करने वाले श्रमिक, धोबी, दर्जी, माली, बुनकर, कूड़ा बीनने वाले आदि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं।
पंजीयन शुल्क-ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन पूरी तरह से निःशुल्क है।
आवश्यक अभिलेख-ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने हेतु आवेदक का आधार, बैंक पासबुक तथा मोबाइल न0. का होना आवश्यक है।
पंजीयन से लाभ-ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को 02 लाख रूपये का दुर्घटना सहायता का लाभ, आपदा महामारी में सहायता इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिये संचालित होने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा तथा ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा।