BUDAUN SHIKHAR

बदायूँ

 

              – आवश्यक सूचना-

छोटी व बड़ी कमर्शियल यात्री वाहन बिना जिला प्रशासन की अनुमति के जिले से बाहर ले जाने पर महामारी अधिनियम अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा।

सोहेल अहमद

एआरटीओ

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