BUDAUN SHIKHAR बदायूँ – आवश्यक सूचना- छोटी व बड़ी कमर्शियल यात्री वाहन बिना जिला प्रशासन की अनुमति के जिले से बाहर ले जाने पर महामारी अधिनियम अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। सोहेल अहमद एआरटीओ Post Views: 237 Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)MoreClick to share on Facebook (Opens in new window) Post navigation यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव ओमकार सिंह ने योगी सरकार को गरीब-मजदूर विरोधी करार दिया। लॉकडाउन -4 के लिए जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा जारी किए गए नये नियम