बदायूं : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा आज दिनॉक 31-08-2021 को यूनिसेफ के सहयोग से बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन सर्वप्रथम दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया । जिसमें सर्वप्रथम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा मौजूद पुलिसकर्मियो से संवेदनशील होकर बच्चों के मामले में संवेदीकरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये महिलाओं व बच्चों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा यह भी बताया गया कि महिलाओं व बच्चों के विरुद्द होने वाले अपराधों में कार्यवाही ना करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम 2015 (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) एवं पोक्सो एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु थानों की बाल पुलिस अधिकारियों को अपर जिला जज (पोक्सो) श्री सुबोध कुमार वार्ष्णेय, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ वर्मा व सय्यद इमरान, यूनिसेफ के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज श्री सुबोध कुमार वार्ष्णेय जी के द्वारा बच्चों के विरुद्द होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में पोक्सो एक्ट 2012 के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विस्तार से समझाया गया एवं पॉक्सो एक्ट की बारीक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गयी । इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल श्री सिद्धार्थ वर्मा के द्वारा गुमशुदा बच्चों की शिकायतों/ समस्याओं को प्रत्येक दशा में संवेदनशील तरीके से सुनकर पीड़ितों से घटित अपराध के बारे में जानकारी लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि पंजीकृत कराने में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका के बारे में बताया गया । कार्यशाला में यूनिसेफ के मंडलीय सलाहकार श्री सय्यद इमरान जी के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही विशेष रुप से विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर,देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया |

गुमशुदा बालकों के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर कार्यवाही कर भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के सम्बन्ध में उनकी बरामदगी, चिकित्सीय परीक्षण, बयान व सुपुर्दगी के सम्बन्ध में बाल कल्याण अधिकारी की भूमिका को बताते हुये बॉल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी । बाल उत्पीड़न मामलों में सूचना मिलने पर धारा-75 जे0जे0 एक्ट की कार्यवाही करने पर बल दिया गया । ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी श्री अमृत लाल जी के द्वारा पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य पालन के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गयी एवं निर्देशित किया गया कि बालकों से सम्बन्धित प्रकरण आने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये |

कार्यशाला में बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन एवं समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *