बदायूँ । जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 190ई-2/तेरह-2022-38/2014 आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25.01.2022 के अनुक्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियत 1951 की धारा 135(ग) के खण्ड(एक) में यथा उपबंधित के अनुक्रम में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान के दिन मद्य निषेध दिवस घोषित किये जाने/लोक शांति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से मैं दीपा रंजन, जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं, आदेश देती हू कि जनपद बदायॅू में निर्धारित मतदान तिथि 14.02.2022 से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 12.02.2022 की सायः 06:00 बजे से दिनांक 14.02.2022 की सायं 06:00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 10.03.2022 के दिन तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुर्नमतदान के दिन जनपद बदायूँ में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, एफ0एल0-9/9ए, एफ0एल0-7(बार), एफ0एल0-16/17,सी0एल0-2, एफ0एल0-2/2बी एवं अन्य मादक पदार्थो की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रहेगी।
जनपद अलीगढ मे दिनांक 10.02.2022 को मतदान होना नियत है। अस्तु जनपद अलीगढ की सीमा से जनपद बदायूँ में 08 किमी0 की परिधि में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, एफ0एल0-9/9ए, एफ0एल0-7(बार), एफ0एल0-16/17, सी0एल0-2, एफ0एल0-2/2बी एवं अन्य मादक पदार्थो की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें दिनांक 08.02.2022 की सांय 06:00 बजे से दिनांक 10.02.2022 की सायं 06:00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेगी।
जनपद कासगंज व जनपद फर्रूखाबाद में मतदान दिनांक 20.02.2022 को होना नियत है। अस्तु जनपद कासगंज व जनपद फर्रूखाबाद की सीमा से जनपद बदायूँ में 08 किमी0 की परिधि में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, एफ0एल0-9/9ए, एफ0एल0-7(बार), एफ0एल0-16/17, सी0एल0-2, एफ0एल0-2/2बी एवं अन्य मादक पदार्थो की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें दिनांक 18.02.2022 की सांय 06:00 बजे से दिनांक 20.02.2022 की सायं 06:00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेगी।
उक्त बन्दी दिवसों के लिये अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल फीस देय नहीं होगी।