बदायूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा दिनांक 10.04.2021 को समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे से जनपद में माननीय श्री ज़फीर अहमद, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित सिविल प्रकृति के वाद, आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिकरण वादों, वैवाहिक वादों, भरण-पोषण के वादों, स्टाम्प वादों, चकबन्दी वादों, विद्युत अधिनियम वादों, नगरपालिका अधिनियम, बांट एवं माप-तोल अधिनियम के वादों, मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित वादों आदि अन्य प्रकार के वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा तथा बैंक लोन, दूरसंचार विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, नगरपालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन विवादों को भी अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किया जायेगा।
अतः इस सन्दर्भ में जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अपेक्षा है, कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लम्बित एवं ऐसे वाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये है उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु नियत करायें एवं उनकों निस्तारित भी करवाने के प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करके उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को आप सभी के सहयोग से सफल बनाया जा सके।

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