BUDAUN SHIKHAR

बदायूँ

 

मस्जिदों में लाउडस्पीकर में एंपलीफायर यंत्र से अजान बोलने से रोके जाने के संदर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के लिए हिंदू जागरण मंच बदायूं ने प्रान्त के आवाहन पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन ईमेल के माध्यम से दिया विदित है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अफजल अंसारी बनाम स्टेट यूपी के मामले में आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के साथ साथ सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर एवं एंपलीफायर के माध्यम से अजान प्रसारित नहीं की जाएगी। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की किसी भी मस्जिद के मोज्जिम इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं जो पूर्णता उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है और संविधान विरुद्ध करते हैं। यह भी ज्ञात है कि इस आदेश में शासन के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भी प्रत्यक्ष रूप से लाउडस्पीकर को प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं । लॉक डाउन में छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और बीमारों बुजुर्ग घर में रहते हैं जो कि स्वभातः विचलित हो रहे हैं जिनका उच्च रक्तचाप है एवं शर्करा बढ़ा हुआ है । ऐसे में रमजान के महीने में सुबह को शहरी और शाम को अफतारी के समय पर मस्जिदों द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिक उच्च तीव्रता वाले लाउडस्पीकर बजाने से बुजुर्ग , बच्चे , बीमार व गर्भवती महिलाओं को इससे प्रमाणित रुप से नुकसान हो रहा है।।
अतः मस्जिदों द्वारा गैर कानूनी एवं अवैध ध्वनि उत्पादक को माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाय जिस से समाज मे अंतरद्रोह उत्पन्न ना हो।।
ज्ञापन देने में जिला अध्यक्ष धीरज सिंह, जिला महामंत्री मुकेश वर्मा जिला उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता जिला अध्यक्ष युवा नितिन कमठान आदि उपस्थित रहे।।

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