बदायूँ । नोडल अधिकारी राजकुमार तृतीय (लोक अदालत/विधिक जागरूकता एवं न्यायिक प्रबन्धन)/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, बदायूँ ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के द्वारा दिये गये निर्देशों के तत्क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 08, मार्च 2021 को प्रदेश में महिला दिवस, के रूप में मनाया जाएगा तथा इसको ” महिला पखवारा ” के रूप में इस पर्व को महिला सशक्तीकरण व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित करने हेतु आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस सन्दर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा जनपद में दिनांक 08 मार्च, 2021 को महिला दिवस का आयोजन ” महिला पखवारा ” के रूप में इस पर्व को महिला सशक्तीकरण व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित करने हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा जनपद न्यायालय परिसर में स्थित-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ एवं अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ के न्यायालयों में पारिवारिक वादों, भरण-पोषण वादों एवं वैवाहिक वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 07.03.2021 को वृहद – लोक अदालत का आयोजन समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से किया गया । उक्त लोक अदालत में 28, भरण- पोषण वादों एवं 15. वैवाहिक वादों को कुल 43 वादों को निस्तारण हेतु नियत किया गया, जिनमें से राजकुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ के द्वारा अपने न्यायालय में 07, भरण-पोषण के वादों तथा 03, वैवाहिक वादों तथा राखी दीक्षित, अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ द्वारा अपने न्यायालय में 05, भरण-पोषण वादों तथा 04, वैवाहिक वादों कुल 19, वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया तथा उक्त लोक अदालत में 19, जोड़ों का माल्यार्पण करके साथ – साथ विदा किया गया उक्त वादों के निस्तारण से कुल 28, विभिन्न – विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।