बदायूँ : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अर्न्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक के द्वारा आबन्टित बजट के अनुसार सम्बन्धित विद्यालयों को धनराशि हस्तान्तरित करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसके क्रम में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूची खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जानी है।
उन्होंने अवगत कराया है कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सूची का सत्यापन करते समय विद्यालय में छात्र/छात्राओं का अध्ययनरत होना सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही भौतिक सत्यापन कर यह भी ज्ञात किया जायेगा कि सम्बन्धित विद्यालय का वास्तवित शुल्क कितना है। यदि वास्तविक शुल्क 450 रुपए से कम है तो विद्यालय को वास्तिविक शुल्क के भुगतान हेतु आख्या उपलब्ध करायी जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र द्वारा प्रधानाध्यापकों को पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है। पत्र द्वारा आपको गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उपरोक्त निर्दिष्ट नियम/शर्तो के अनुसार संलग्न निर्धारित प्रारूपों पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका था, किन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों के विकास क्षेत्र के कई विद्यालयों द्वारा अभी तक इनके द्वारा सूची उपलब्ध नहीं करायी गई है। यदि ससमय आपके विकास क्षेत्र के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा आर०टी०ई ० योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों की सूची उपलब्ध नहीं करायी जाती है एवं शासन/विभाग से आवन्टित धनराशि उनके विद्यालयों के खाते में स्थानान्तरित नहीं हो पाती तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक का निर्धारित किया जायेगा। दिनांक 10.12.2021 के द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पुनः आदेशित किया गया है कि वह अपने-अपने विकास क्षेत्र के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक को उनके विद्यालय की सूचना पूर्व प्रेषित प्रारूपों पर आपके माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शासन/विभाग से आवंटित धनराशि उनके विद्यालयों के खाते में स्थानान्तरित नहीं हो पाती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उनका स्वंय का निर्धारित किया जायेगा, जिसके लिये उनका कोई दावा व विचार मान्य नहीं होगा।

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