कासगंजः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने की कार्यवाही दिनांक 01 अगस्त से प्रारम्भ कर दी गयी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म 6बी ऑनलाइन दअेचण्पद पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ ;ॅपजीवनज ेमस िंनजीमदजपबंजपवदद्ध सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना;ॅपजीवनज ेमस िंनजीमदजपबंजपवदद्धमतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किय जाएगा। आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 2 तिथियां यथा-07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। यह कैम्प का आयोजन जनपद के समस्त मतदय स्थलों पर किया गया है जहॉ पर मतदाता,मतदाता सूची में शामिल फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते है।

उक्त जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा।

 

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