BUDAUN SHIKHAR
बदायूँः 18 अक्टूबर।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गई। निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए आवेदनकर्ता विद्यालयों में आवेदन जमा करे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, प्रधानाचार्य एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचक नामावलियों का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करे। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए पूर्णकालिक शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप पर 6 नवम्बर तक ही जमा किए जाएं। उन्होंने कहा कि बरेली मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए सभी पात्र आवेदकों को प्रारूप 19 पर आवेदन करना होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष की निर्वाचन या किसी वर्ष में आकस्मिक रिक्ती को भरने के लिए प्रत्येक उप निर्वाचन से पहले अर्ह तारीख के संदर्भ में निर्वाचक नामावली निर्धारित तरीके से बनाई जाती है। शिक्षक को निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। आवेदक पात्रता निर्धारित के पिछले 6 वर्षों में से कम से कम 3 वर्ष की अवधि में शिक्षण कार्य में कार्यरत होना चाहिए। ऐसे शिक्षकों के नाम भी निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाएंगे जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम नामांकित कराने के इच्छुक हैं। शिक्षा संस्था में वास्तविक शिक्षक शिक्षिका है और जिस विद्यालय का स्तर माध्यमिक विद्यालय के स्तर से कम नहीं हो ऐसे शिक्षक निर्वाचक नामावली में निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को अपेक्षित शिक्षण पत्रता अर्हता होने के लिए सामान्यतः पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिसने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है, पिछले 6 वर्षों में एक से अधिक शैक्षिणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य करने से जुड़ा रहा हो तो ऐसी प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख से उस अवधि का प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति थोक में आवेदन नहीं करेगा। निर्वाचन नामावली में नाम जुडवाने के लिए स्वयं आवेदनकर्ता को आवेदन जमा होगा। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो निर्धारित प्रारूप पर लगाकर, मतदाता पहचान पत्र संख्या भी फार्म पर अंकित करना होगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने सभी प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि विद्यालयों में प्राप्त आवेदनों को समय से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली में लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।