बदायूँ (सू0वि0)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 रूहेल आजम ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित एंव उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्र्तगत प्रोफेशनल एंव जाॅब ओरियण्टेड पाठयक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई बौद्ध, पारसी तथा जैन ) के पात्र ऐसे छात्र-छात्राये जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो जिनका प्रोफेशनल पाठयक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा में हुआ हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम(शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000/- से अधिक न हो) को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक परन्तु रू08.00 लाख से कम हो छात्रों को 8 प्रतिशत तथा महिला छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम रू0 20.00 लाख तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 4.00 लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षो हेतु उपलब्ध कराया जायेगा आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कलैक्ट्रेट बदायूॅ से प्राप्त किया जा सकता हैं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त सलग्नकांे सहित निगत मुख्यालय के कार्यालय 746, 7वां तल जवाहर भवन,अशोक मार्ग लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कलैक्ट्रेट बदायूॅ में जमा किया जा सकता है। योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए 9415579204 पर सम्पर्क कर सकते है।