बदायूँ शिखर

बदायूँ: जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने आदेश किया है कि आज 02 सितम्बर 2020 को श्राद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्थान हेतु घाटों पर श्रृद्धालु राजस्थान, एटा, सोरों, कांसगंज एवं अन्य जनपदों की ओर से श्राद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने व अपने पूर्वजों के तर्पण किये जाने एवं पूजा-अर्चना करने हेतु कछला गंगा घाट पर काफी मात्रा में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इस वर्ष दिनांक 02-09-2020 को आगामी श्राद्ध पूर्णिमा गंगा स्नान प्रस्तावित है।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेष संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक दिनांक 29-08-2020 के क्रम में मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष षासन लखनऊ के पत्र सं0-2703/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30-08-2020 के अन्तर्गत कोविड-19(कोरोना वायरस)/ महामारी की रोकथाम हेतु समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/षैक्षिक/सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियों निषिद्ध की गयी है।
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोरोना संक्रमण तथा लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्राद्ध पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान प्रतिबन्धित रहेगा। किसी  प्रकार के आयोजन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा तथा अनलाॅक-4 के उल्लंघन करने बाले व्यक्तियों के विरूद्ध संुसगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।

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