बदायूँ । जिलाधिकारी दीपा रंजन ने आदेश देते हुए अवगत कराया हैं कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र सं0 2098/आ0पू0रा0-कोरोना-विविध निर्देश/2020 दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा माह जुलाई, 2021 में सम्पन्न होने वाले प्रथम चक्र में दिनांक 05-07-2021 से 15-07-2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु विस्तृृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। अतः उक्तवत प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराने हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है:-

क- उठान –

  1. विपणन शाखा एंव आवश्यक वस्तु निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपों से ब्लाक गोदामों तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटन के अनुरूप गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता 03 जुलाई 2021 तक सुनिश्चित की जायेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की विक्रेता स्तर पर उपलब्धता (डोर स्टेप डिलीवरी अथवा उचितदर विक्रेता द्वारा स्वंय उठान के माध्यम से, जैसी स्थिति हो) दिनांक 04 जुलाई 2021 तक सुनश्चित कर ली जायेगी। उक्त तिथि तक समस्त उचितदर विक्रेताओं के यहाॅ खाद्यान्न की उपलब्धता/प्रेषण सुनिश्चित कर लिया जाये।

  1. जिन ब्लाॅकों सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था क्रियान्वित की जा रही है वहाॅ द्वितीय चक्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थिति में उचितदर विक्रेताओं के यहाॅ नियमित योजना के खाद्यान्न की दिनांक 04 जुलाई 2021 तक भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करा दी जायेगी, ताकि उसके यहाॅ प्रथम चक्र के वितरण हेतु खाद्यान्न उपलब्ध रहे। सिंगल स्टेज परिवहन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1/2021/मु0स0-34/29-6-2021-85सा0/2017 दिनांक 09-03-2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ख- वितरण –

  1. मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से जारी पत्र संख्या 345/एक-11-2021-4 (जी)/2015 टीसी-2 दिनांक 18-05-2021 के क्रम में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकांे को 03 माह (जून, जुलाई व अगस्त 2021) की अवधि तक निःशुल्क राशन वितरित किया जाना है। इस सम्बन्ध में विभागीय शासनादेश संख्या 887/29-06-2021-345सा/12टीसी-1 दिनांक 10-06-2021 एंव शासनादेश संख्या 760/29-6-2021-345सा/12टीसी-1 दिनांक 17-05-2021 में वर्णित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 1856 दिनांक 16-06-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को उन्हें अनुमन्य खाद्यान्न की मात्रा का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। सन्दर्भित कार्यालय पत्र संख्या 1856 दिनांक 16-06-2021 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार निःशुल्क वितरण के सापेक्ष उचितदर विक्रेताओं को अनुमन्य धनराशि का अन्तरण सुनिश्चित किया जायेगा।
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 05 जुलाई 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15 जुलाई 2021 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकांे को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलोग्राम गेहॅू तथा 15 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किलोग्राम गेहॅू व 02 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट करने की सुविधा दिनांक 11-07-2021 से 13-07-2021 के मध्य उपलब्ध रहेगी।
  3. माह के प्रथम वितरण चक्र में अर्थात दिनांक 11-07-2021 से जारी होने वाले पोर्टेबिलिटी हेतु चालान पर उचित दर विक्रेता द्वारा उठान की स्थिति को गोदाम प्रभारी द्वारा रियल टाईम अपडेट किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य जिला प्रबन्धक एस0एफ0सी0 बदायॅू द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुये गोदाम प्रभारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि यदि गोदाम प्रभारी उठान की स्थिति की अपडेट नहीं किया जाता है तो चालान की मात्रा ई-पाॅस पर अपडेट नहंी होगी और वितरण बाधित होगा। इस कार्य की महत्ता को देखते हुये सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा गोदाम प्रभारी से समन्वय स्थापित कर उठान का रियल टाईम अपडेशन सुनिश्चित किया जायेगा। इसका समस्त उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक एस0एफ0सी0 एंव सम्बन्धित गोदाम प्रभारी का होगा।
  4. उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जुलाई 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
  5. उपरोक्तानुसार खाद्यान्न के वितरण की समाप्ति के पश्चात क्रमशः वितरण का आॅफलाईन डाटा सिस्टम इन्टीगेे्रटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर एन0आई0सी0 को उपलबध कराया जायेगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत फीड किया जायेगा।
  6. कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचितदर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
  7. उपरोक्तानुसार मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका / परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाईल नम्बर संरक्षित किया जायेगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुये कार्डधारक के उक्त मोबाईल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मोबाईल नम्बर का प्रयोग मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा।
  8. प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।

ग- सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन –

  1. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचितदर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचितदर दुकानों पर भारी भीड एकट्ठी न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पडे।
  2. कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचितदर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए।
  3. उचितदर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाए।

घ-योजना का प्रचार-प्रसार –

  1. इस तथ्य का, कि प्रथम चक्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय राशनकार्डो पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड एंव पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर किया जाना है, का पर्याप्त प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाये, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचितदर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाये। उचितदर दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाये ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उक्त कार्य का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक का होगा।

ड- आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन-

  1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहे ताकि वह निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके।

 

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