BUDAUN SHIKHAR
बदायूँः 19 अक्टूबर

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में राजस्व वसूली 7 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। सभी विभाग राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समय से पूर्ण करें।
शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत की अध्यक्षता में कर-करेत्तर की बैठक आयोजित की गई। डीएम ने आयकर विभाग को निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत व्यापारियों का जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में 10 बड़े बकायेदारों के नाम की सूची लगी होनी चाहिए। नगर पालिका, नगर पंचायतों एवं उपजिलाधिकारी तालाबों पर अवैध कब्जे की सूची तत्काल उपलब्ध कराएं। उन्होंने  अधिशासी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जिन नगर पालिका नगर पंचायतों में हाउस एवं वाटर टैक्स की वसूली लागू नहीं है ऐसे  सभी  अधिशासी अधिकारी बोर्ड से  पास करा कर  हाउस एवं वाटर टैक्स वसूली प्रारंभ करें अन्यथा उनके वेतन आहरण पर रोक लगेगी। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी विभाग की राजस्व वसूली शून्य नहीं होनी चाहिए। एसडीएम लेखपालों के साथ बैठक कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की 26 अक्टूबर तक सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अपने कार्य समय से पूर्ण करें। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामनिवास शर्मा एवं नगर मजिस्ट्रेट केके अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे

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