बदायूँ/कर्नाटक : बीते दिनों हिजाब विवाद देशभर में चर्चा का केंद्र बना था. अब उस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में दाखिल की गईं सभी याचिकाएं खारिज कर दी है और कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है.जिसके बाद यह साफ हो गया है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन रहेगा. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास यह अधिकार है कि वह क्या ड्रेस कोड रखना चाहते हैं.
पहले मामला जान लीजिए
बीते दिनों कर्नाटक के उडुपी में एक शिक्षण संस्थान में कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी, जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई. जिसके चलते यह विवाद गरमा गया. इसके बाद कई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूलों में यह विवाद बढ़ा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब बैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं थी. अब हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के स्कूलों में हिजाब बैन के फैसले को असंवैधानिक मानने से भी इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जेबुन्निसा मोहीउद्दीन की बेंच ने यह फैसला दिया है।इससे पहले बीती 11 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में अंतिम आदेश तक हिजाब पर बैन लगाने का निर्देश दिया था. अब हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में भी स्कूलों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा है.
हाईकोर्ट के फैसले का विरोध शुरू
छात्राओं ने छोड़ा एग्जाम कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है । कर्नाटक के सुरपुरा तहसील केंबवी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया । इन स्टूडेंट्स की एग्जाम की तैयारियों को लेकर एक परीक्षा होने वाली थी । लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला सुना , उन्होंने विरोध में एग्जाम छोड़ दिया । इन स्टूडेंट्स की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी ।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी
कॉलेजों में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी है । इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें । जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले । कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ।
क्या बोली पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती
हिजाब बैन पर आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने निराशाजनक बताया है । उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है । एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं । यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है ।