बदायूँ । जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय का लेखा निरीक्षण के सम्बंध में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का सार (अक्टूबर, 2021) के अनुलग्नक-ग15 में गई व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर का निरीक्षण का कार्यक्रम इन तिथियों के अनुसार प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक जिला पंचायत बदायूँ का मीटिंग कक्ष निकट कोषागार में किया जाएगा, जिसमें प्रथम निरीक्षण 03 फरवरी 2022 को, द्वितीय निरीक्षण 07 फरवरी 2022 को एवं तृतीय निरीक्षण 11 फरवरी को किया जाएगा।

प्रत्येक निरीक्षण के दौरान लेखा टीम द्वारा सहायक व्यय प्रेक्षक के निर्देशन में अभ्यर्थी का निर्वाचन खाता रजिस्टर दैनिक आधार पर जांचा जायेगा और इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ इसकी एक प्रति सूचना पटल पर लगायी जायेगी। सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा दल उक्त समय और स्थान पर छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जाँच करेंगे।

यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन एजेण्ट अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित तिथियों एवं समय के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता है, तो रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा उसे नोटिस जारी किया जायेगा। यदि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते है, तो यह माना जायेगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अन्तर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा 171झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत की जायेगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि व्यय निरीक्षण रजिस्टर के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से एक रुपए प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है।

 

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