बदायूँ शिखर

बदायूँ: 10 जुलाई। जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 1730/2020/सीएक्स-3 दिनाँक 09-07-2020 में दिये गये निर्देषानुसार सम्पूर्ण प्रदेष में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई 2020 की प्रातः 05.00 बजे तक निम्न प्रतिबन्धों को लागू किया गया है:-
अतः कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित निर्देष निर्गत किये जाते है:-
1- इस अवधि मं जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त षहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें।
2- इस अवधि में समस्त आवष्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे़ व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
3- रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावष्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
4- बिन्दु संख्या-03 में उल्लिखित बसों को छोड़कर, उत्तर प्रदेष रोडवेज की सेवाओं का जनपद के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
5- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें।
6-षासनादेष संख्या-1701/33-3-2020-114/2012 के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता, सैनीटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें षामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें।
7- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
8- इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगें जिनमें सोषल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाएगा। षहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर षेष बन्द रहेगें।
9- इस अवधि में आवष्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही डयूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका जा नहीं जाएगा।
10- इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बडे़ पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बडे़ निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
11- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रषासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एडेªस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।
12- जनपद में मजिस्टेªट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराया जाएगा।
उपरोक्त दिषा-निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाए।
