बदायूं : जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में शांति एंव कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 18 मार्च को प्रातः काल से सायंकाल 06ः00 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भॉग एंव एफ0एल0-7 (बार) एफ0 एल0-16 एंव 17, सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2 बी0,एफ0 एल0-09/9ए एंव अन्य मादक पदार्थों की थोक व फुटकर दुकानें बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रहेंगी।
गत वर्ष की भाँति इस वर्ष होली का त्योहार (धुलहेंडी) 18 मार्च को मनाया जायेगा। जनपद में शांति एंव कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत यह आदेश दिए हैं। इस बन्दी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल फीस देय नहीं होगी। डीएम ने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कहा कि वह अपने स्तर से अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं एसपी आरए तथा समस्त क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को निर्देश जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। नगर मजिस्ट्रेट, समस्त परगना मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आदेश से अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। जिला आबकारी अधिकारी समस्त आबकारी निरीक्षकों के माध्यम से अनुज्ञापियों को तद्नुसार अवगत कराकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
