बदायूँ : जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि जनपद में प्रचलित अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी कार्डधारको कों माह अगस्त, 2023 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का दिनांक 12 से 23 अगस्त तक निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। उल्लेख करना है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 4318/आ0पू0रा0-निःशुल्क वितरण/2023 दिनांक 23 अगस्त द्वारा वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुये, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 26 अगस्त तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 23-08-2023 के साथ-साथ दिनांक 26-08-2023 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 26-08-2023 तक कार्डधारकां को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने कहा कि जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय एंव पी0एच0एच0 कार्डधारक जिनके द्वारा माह अगस्त, 2023 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है वह अपने उचित दर विक्रेता से 26 अगसत 2023 तक (अन्त्योदय राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहॅू एंव 21 किलोग्राम चावल), पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल)) निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *