बदायूँ शिखर

बदायूँ: 26 जून। प्रभारी अधिकारी-आयुध, कृते जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया कि गृह (पुलिस) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश एवं निदेशक, आम्र्स एण्ड सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के 30 अप्रैल के पत्र के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जनपद-बदायूँ के समस्त शस्त्र लाइसेन्सधारकों को निम्नवत् सूचित किया है, कि
(1)   शासनादेश सं0-01/2020/जी0आई0-173/छः-पु0-5-2020-1(2)/2015,
दिनांकः 22-01-2020 के क्रम पूर्व में निर्गत सार्वजनिक सूचना संख्या- 433/आयुध सहायक-2020/18/2020, दिनांकः23-01-2020 के अन्तर्गत पूर्व में सूचित किया जा चुका है के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वह दिनांकः 29-6-2020 से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनका लाइसेन्स एनडीएएल साफ्टवेयर पर दर्ज हो चुका है और उनको यूनिक आई0डी0 नम्बर प्राप्त हो चुका है? यदि नहीं तो तत्काल एनडीएएल साफ्टवेयर पर लाइसेन्स की प्रविष्टि नियत प्रारूप पर आवेदन पत्र/सूचना प्रस्तुत कर दिनांक 29-6-2020 से पूर्व दर्ज करा लें। इसके पश्चात् बिना एनडीएएल साफ्टवेयर पर अंकित शस्त्र लाइसेन्स अवैध माना जायेगा।
(2) आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गयी
व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेन्सी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को दिनांकः 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दिनांक 13 दिसम्बर 2020 के पश्चात् एक शस्त्र लाइसेंसी के पास तीन शस्त्र अवैध माने जायेंगे।
समस्त शस्त्र लाइसेन्स-धारकों को एतद्द्वारा पुनः स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि कृपया तदनुसार विन्दु-1 व 2 में दिये गये शासन के आदेशों का अनुपालन समय से सुनिश्चित करें।

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