बदायूँ (सू0वि0)। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र की उपायुक्त उद्योग ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन/उद्योग निदेशालय उ0प्र0 द्वारा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना लागू की गयी है। वर्ष 2021-22 हेतु जनपद के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक एवं युवतियों के लिये 4 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ब्यूटीशियन ट्रेड मंे महिलाओं के लिये एवं पुरूषों के लिये कम्प्यूटर ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। योजनान्तर्गत 20 जून 2021 आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं, योजना की पात्रता एवं शर्ते हैं कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल एवं आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, आवेदक जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिये, आवेदक द्वारा इससे पूर्व योजना में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो, अधिक जानकारी के लिये इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2021 तक कोविड-19 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेसिंग पालन करते हुये किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।
