बदायूँ । जिलाधिकारी दीपा रंजन ने समस्त उपजिलाधिकारियों को आदेश देते हुए अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा विभागीय पोर्टल पर अकिंत (एन0आई0सी0 रिपोर्ट) दिनांक 29-10-2021 के आधार पर माह दिसम्बर, 2021 तथा जनवरी, 2022 में वितरण के पश्चात उचितदर दुकान स्तर तथा गोदाम स्तर पर रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल, आयोडाईज्ड नमक एवं साबुत चना की मात्रा का समायोजन कर माह फरवरी, 2022 में वितरण हेतु आवंटन जारी किया गया है जिसके अर्न्तगत जनपद बदायॅूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत माह फरवरी, 2022 हेतु अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत प्रचलित 44972 राशनकार्डो एवं पी0एच0एच0 योजना के 480820 राशनकार्डो के सापेक्ष 01 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड की दर से चना एवं नमक तथा 01 ली0 प्रति राशनकार्ड की दर से खाद्य तेल का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया गया है :-
चना मी0टन में नमक मी0टन में तेल ली0 में
कुल आवंटन 525ण्792 525ण्792 525792
उचितदर विक्रेताओं पर अवशेष 81ण्191 81ण्190 81191
गोदाम पर अवशेष 0ण्000 0ण्459 72
नेफेड द्वारा माह फरवरी, 2022 में आपूर्तित की जाने वाली कुल मात्रा 444/601 444/143 444529
अतः दिनांक 29-10-2021 को विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार एवं जनपद के ब्लाक गोदामों में तथा उचितदर विक्रेता स्तर पर अवशेष नमक, चना एवं खाद्य तेल की मात्रा को समायोजित करते हुये जनपद के विभिन्न शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित राशनकार्डो के आधार पर क्षेत्रवार ब्रेकअप संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप उक्त आवंटित चना, नमक एवं तेल का उठान एवं वितरण निम्नानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें :-
1. माह फरवरी, 2022 में वितरण हेतु अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लिए राशनकार्डो के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित मात्रा के अनुसार दाल/साबुत चना, आयोडाईज्ड नमक एवं खाद्य तेल की नैफेड से ब्लाक गोदामों पर प्राप्ति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को राशनकार्ड के आधार पर प्रति राशनकार्ड 01 कि0ग्रा0 दाल/साबुत चना, 01 कि0ग्रा0 आयोडाईज्ड नमक एवं 01 लीटर खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
3. शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नैफेड द्वारा ब्लॉक गोदामों तक समस्त वस्तुओं की गुणवत्तापरक आपूर्ति दिनांक 31-01-2022 तक पूर्ण की जायेगी एवं रोस्टर के अनुसार आपूर्तित वस्तुओं की गोदाम पर प्राप्ति के उपरान्त वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
4. नेफेड द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के दाल/साबुत चना, आयोडाईज्ड नमक एवं खाद्य तेल की आपूर्ति की जायेगी।
5. प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आपूर्ति वस्तुओं का डायवर्जन एवं कालाबाजारी आदि न हो।
6. यदि गोदाम स्तर पर उक्त वस्तुओं की अवशेष मात्रा रहती है तो अग्रिम माहों की डिमाण्ड इन्डेण्ट में गोदाम स्तर के अवशेष मात्रा समायोजित की जायेगी।
7. शासन के पत्र दिनांक 11.11.2021 एवं खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 16.11.2021 व पत्र संख्या- 5364 दिनांक 18.11.2021 में वर्णित नियम एवं शर्ते यथावत लागू होंगे।

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